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Source
ETV Bharat
https://www.etvbharat.com/hindi/delhi/bharat/mamta-banerjee-is-the-countrys-poorest-chief-minister-jagan-mohan-reddy-is-the-richest-cm-know-who-has-how-much-property/na20230412215523588588600
Date
City
Hyderabad

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा विश्लेषण किए गए चुनावी हलफनामों के अनुसार, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के पास कुल 510 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ 30 वर्तमान मुख्यमंत्रियों में से 29 करोड़पति हैं.

केवल 15 लाख रुपये की संपत्ति के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री देश के 30 मुख्यमंत्रियों में सबसे गरीब हैं. राज्यों के 28 और केंद्र शासित प्रदेशों के 2 सहित 30 मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के आधार पर एक विश्लेषण से पता चलता है कि ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो करोड़पति नहीं हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के एक विश्लेषण के अनुसार, भारत में 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों में से 29 करोड़पति हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी की कुल संपत्ति 510 करोड़ रुपये है.

संपत्ति के मामले में शीर्ष तीन मुख्यमंत्रियों में 510 करोड़ रुपये से अधिक के साथ आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, 163 करोड़ रुपये से अधिक के साथ अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और 63 करोड़ रुपये से अधिक के साथ ओडिशा के नवीन पटनायक हैं. एडीआर के अनुसार, सबसे कम घोषित संपत्ति वाले तीन मुख्यमंत्रियों में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के पास 15 लाख रुपये से अधिक, केरल के पिनाराई विजयन के पास 1 करोड़ रुपये से अधिक और हरियाणा के मनोहर लाल के पास 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है.

रिपोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की संपत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है, दोनों के पास 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है. 28 राज्य मुख्यमंत्री और दो केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं है.

एडीआर की रिपोर्ट में पाया गया कि विश्लेषण किए गए 30 मुख्यमंत्रियों में से 97% करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति मूल्य प्रति मुख्यमंत्री 33.96 करोड़ रुपये है. इसके अतिरिक्त, 43% मुख्यमंत्रियों ने हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और आपराधिक धमकी सहित गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है. रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर आपराधिक मामले गैर-जमानती अपराध हैं, जिनमें पांच साल से अधिक की कैद है.


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